भिलाई नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को बिना अधिभार एवं शस्ति शुल्क के टैक्स जमा करने के लिए केवल 5 दिन शेष हैं। 31 मार्च तक घर बैठे ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर, नागरिक 1 अप्रैल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार और 1000 रुपये शास्ति शुल्क से बच सकते हैं।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा:
भवन मालिकों की सुविधा के लिए, नगर निगम ने हिंदी में एक वेबसाइट लांच की है। https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ लिंक पर जाकर, संपत्तिकर बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लिक करने पर, क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प दिखाई देंगे। भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, वेबसाइट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंट कर सुरक्षित रख सकते हैं।
31 मार्च तक टैक्स जमा करने का लाभ:
31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रैल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार और 1000 रुपये शास्ति शुल्क से बच सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें:
31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर 18 प्रतिशत अधिभार और 1000 रुपये शास्ति शुल्क देना होगा।
नगर निगम द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की छूट भी दी जाती है।
नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर या नगर निगम के कार्यालय में संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नगर निगम आग्रह करता है कि सभी करदाता 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा कर दें और अधिभार एवं शस्ति शुल्क से बचें।