जामुल थाना में जमीन की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। इस बार आरोपी ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक ही जमीन को दो लोगों को बेचने की कोशिश की और लगभग 7 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
विवरण के मुताबिक, भिलाई के हाउसिंग बोर्ड निवासी पूजा जैसवानी के पति राजेंद्र कुमार जैसवानी को आरोपी अजय गुप्ता ने पिंकी अग्रवाल की जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया था। अजय ने दावा किया कि उसके पास जमीन का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और वह इसे बेच सकता है।
राजेंद्र जमीन पसंद करने पर जनवरी 2024 में अजय को बयाना दिया। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में अजय को कुल 6 लाख 68 हजार रुपए का भुगतान किया गया। बाद में राजेंद्र को पता चला कि यह जमीन पहले ही किसी और को बेच दी गई है।
जब राजेंद्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो अजय और उसके भाई रवि गुप्ता ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आखिरकार पूजा ने जामुल थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अजय के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।