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भिलाई नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग और कब्जे पर लगाई रोक, सैकड़ों एकड़ जमीन पर बैन

ByNewsBhilai

जून 15, 2024

भिलाई: भिलाई नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन पर बैन लगा दिया है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देशानुसार, निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।

बैन किए गए क्षेत्रों की जानकारी:

  • कुरुद: सीसीएम कॉलेज रोड में खसरा नंबर 47/1, 172/1, 172/2, 554/4, 556/1, 556/2, 547/1, 140, 141, 148, 149, 150, 147/2, 146, 315, 324 तक 504, 503, 502/1, 561, 485, 484, 483/1,2,3,4 481-82, 497 से 500 497/1,2 491-494, 495/1,5 527-530, 525, 519-20 518/2, 515-518, 525, 383, 123 और 122।
  • कुरुद लोहिया क्षेत्र: खसरा नंबर 1524 और रुंगटा कॉलेज के पीछे 547/1, 548 और 556/1।
  • कोहका: आर्य नगर के 716 नंबर खसरा।
  • भेलवा तालाब: साकेत नगर में खसरा नंबर 59 से 65 तक और 48 व 86।
  • उल्लास नगर: नाला के पास 2136, 2142 से 2145 खसरा नंबर।
  • जुनवानी: खसरा नंबर 1190/1, 1185/3 1185/11, 1185/8, 1185/10, 1185/9, 1185/7, 1185/6, 1185/1, 1185/2।
  • रायल ग्रीन परिसर: 129/9, 129/10, 128/2, 120/3 खसरा।
  • पुष्पक नगर: 321/2।
  • चौहान ग्रीन वैली: 39/4, 39/5, 34/2 और 34/3 खसरा नंबर।
  • कार्रवाई:

  • निगम द्वारा इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई है।
  • यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
  • नगर निगम नागरिकों से अपील करता है कि वे अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण न करें।
  • यह कदम शहर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


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