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भिलाई टाउनशिप में बाहरी भारी वाहनों पर प्रतिबंध: स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला

ByNewsBhilai

जून 24, 2024
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भिलाई: लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भिलाई स्टील प्लांट (BSP) टाउनशिप में बाहरी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला सीटू (Chhattisgarh Trade Union) की मांग पर आईजी दुर्ग रेंज के आदेशानुसार लिया गया है।

सीटू नेताओं ने टाउनशिप की सड़कों पर भारी वाहनों के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और आईजी दुर्ग रेंज से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया था। 3 जून को बोरिया गेट पर एक महिला की ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत के बाद सीटू ने तत्काल कार्यवाही की मांग की थी।

इसके बाद आईजी दुर्ग रेंज ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक बुलाई और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के टाउनशिप में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह प्रतिबंध डीपीएस चौक से पंथी चौक और पंथी चौक से नेहरू नगर फ्लाईओवर तक लागू है। इस क्षेत्र में कई स्कूल और कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं और दिन भर भारी भीड़ रहती है।

यह फैसला पंथी चौक पर एक छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत और नवंबर में खुर्सीपार गेट में संयंत्र कर्मी कोटेश्वर राव की मौत जैसी घटनाओं के बाद लिया गया है। सीटू यूनियन भिलाई के सहायक महासचिव टी. जोगाराव ने कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं और भारी वाहनों के जमावड़े को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनियनों ने सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ।

आईजी दुर्ग रेंज ने सीटू टीम को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही पुलिस अधीक्षक दुर्ग से भी मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और भविष्य में यातायात व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे.


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